आजसू नेता रामलाल मुंडा ने जिला पार्षद के अयोग्य मामले में नोटिफिकेशन जारी नहीं होने का मामला उठाया
चक्रधरपुर: आजसू के जिला अध्यक्ष रामलाल मुंडा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चक्रधरपुर जिला पार्षद भाग_1 मामले में उपायुक्त से कोर्ट के निर्णय के आलोक में नोटिफिकेशन जारी करने की मांग की है । मालूम हो कि वर्तमान जिला पार्षद लक्ष्मी हांसदा के निर्वाचन को कमिश्नर कोर्ट ने निरस्त कर दिया है ।
कोर्ट ने जिला पार्षद लक्ष्मी हांसदा के निर्वाचन को अयोग्य घोषित करते हुए उपयुक्त को आदेश जारी किया था कि इस संबंध में आगे की करवाई करें । इसके बावजूद अभी तक नई नोटिफिकेशन नहीं जारी होने पर आजसू के जिला अध्यक्ष रामलाल मुंडा ने इस मामले को उठाया है।
कमिश्नर कोर्ट ने भूमिका मुंडा के पिटिशन के आलोक में फैसला देते हुए कहा था कि किसी दूसरे राज्य की महिला जिसका जन्म झारखंड से बाहर हुआ हो और पालन और पोषण भी वहीं हुआ हो वो झारखंड के रिजर्व आदिवासी सीट पर चुनाव नहीं लड़ सकती है । भले ही उसकी शादी झारखंड के आदिवासी के साथ हुई हो लेकिन यदि उसका जन्म झारखंड राज्य से बाहर हुआ है तो वो रिजर्व सीट पर लड़ने के लिए अयोग्य है ।
कोर्ट ने भूमिका मुंडा के पक्ष में फैसला देते हुए उपयुक्त को आगे की करवाई को बढ़ाने का आदेश दिया था । विदित हो कि जिला परिषद चुनाव में भूमिका मुंडा ने लक्ष्मी हांसदा को जबरदस्त टक्कर दी थी ।